सुलतानपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो किशोरों को अदालत ने सुनाई गई बीस साल की सजा

 जिले में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो किशोरों को बीस साल की सजा सुनाई गई है। दोनों किशोर अपराधियों को पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बीस-बीस साल कैद व साठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लगभग 20 साल पहले एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म करने के आरोप में ये फैसला आया है।

दो समुदायों के बीच हो गया था तनाव: करीब साढ़े तीन साल पहले ये घटना सामने आई थी। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म की जानकारी मिलने के बाद इलाके में दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त हो गया था। पीड़िता का इलाज ट्रामा सेंटर तक हुआ, तब कहीं जाकर उसकी जान बचाई जा सकी थी। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि कुड़वार की एक बाजार में 21 जनवरी 2018 को घटना हुई थी। चाय दुकान करने वाले नौ वर्षीय पुत्री को वहीं के रहने वाले मांस व्यवसायी दो युवकों ने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया था। खून से लथपथ पीड़िता ने घटना की जानकारी मां को दी तो उसके बड़े पिता ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। इसमें कहा गया कि दोनों आरोपित काफी दिनों से उसके साथ घृणित कार्य कर रहे थे। बालिका की हालात नाजुक थी, उसे पहले जिला अस्पताल फिर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वारदात की जानकारी होने पर सैकड़ों लोगों ने मार्ग जाम कर दिया था। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी।

अदालत में सुनवाई के दोरान दोनों आरोपी किशोर अपचारी पाए गए, लेकिन मामला घृणित अपराध की श्रेणी में होने की वजह से सत्र न्यायालय में चला। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत न होने की वजह से दोनों जेल में ही रहे। जुर्माने का साठ हजार रुपया प्रतिकर के रूप में पीड़ित के पिता को दिया जाएगा। जुर्माना अदा न करने पर छह माह कैद अलग से काटनी होगी।

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