नई दिल्ली। बीते कई दिनों लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर अब एक नई मुसीबत आ गई है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने यंग इंडिया कंपनी की जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने को हरी झंडी दे दी गई है।
नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी
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हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी सख्त रवैया नहीं अपना सकती और उसे अपने दस्तावेज इनकम टैक्स को सौंपने होंगे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। बता दें कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी नेता नलिन कोहली ने कहा कि यह गांधी परिवार के लिए झटका है।
यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल के पास 38-38 फीसदी शेयर थे, जबकि बाकी के 24 फीसदी शेयर अन्य मेंबर्स के पास थे। कांग्रेस ने यंग इंडियन को 90 करोड़ रुपए बतौर लोन दिया, जिसके बाद इस कंपनी ने ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ का अधिग्रहण कर लिया।
क्या था पूरा मामला
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड की पांच हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
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