शासन ने बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए हर बुधवार पूरे प्रदेश में हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस मनाने का फैसला किया है। इसके तहत परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सड़क पर हेलमेट एवं सीट बेल्ट की जांच करेंगे। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा, वर्ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 प्रमुख सचिव (परिवहन) आराधना शुक्ला ने इस बाबत अफसरों को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बुधवार को हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस के रूप में मनाएं ताकि सड़क दुर्घटनाओं में मरने एवं घायल होने वालों की संख्या कम हो सके।
प्रमुख सचिव (परिवहन) आराधना शुक्ला ने इस बाबत अफसरों को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक बुधवार को हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस के रूप में मनाएं ताकि सड़क दुर्घटनाओं में मरने एवं घायल होने वालों की संख्या कम हो सके।
दुर्घटनाओं की मुख्य वजह दोपहिया वाहन सवार लोगों द्वारा हेलमेट न पहनना और चार पहिया वाहन सवार व्यक्तियों द्वारा सीट बेल्ट न लगाना है।
गौरतलब है, दोपहिया वाहन चालकों व उस पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी 11 अगस्त 2016 से हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जा चुका है लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है।
अब परिवहन एवं गृह विभाग ने संयुक्त रूप से यह निर्णय किया है कि सप्ताह में एक दिन हेलमेट एवं सीट बेल्ट दिवस के रूप मे मनाया जाए। इस अभियान से वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा।
 TOS News Latest Hindi Breaking News and Features
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features
				 
						
					 
						
					