इसी प्रकार, अनाथ, विधवा के सम्बन्ध में यदि आवेदक एक विधवा है या यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष पूरी होने से पहले हो गई हो, यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और आवेदक के 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो, तो इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, यदि आवेदक ऐसी अनअधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति और टपरीवास जाति) या हरियाणा के घुमंतू जनजाति से सम्बन्धित है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, के संबंध में 5 अंक निर्धारित हैं तथा हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड निगम, कम्पनी, वैधानिक निकाय, आयोग और प्राधिकरण में अधिकतम 10 वर्ष में से अनुभव के प्रत्येक एक वर्ष या 6 मास से अधिक के उसके भाग के लिए आधा (0.5) अंक।
6 मास से कम की किसी अवधि के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 5 अंक आबंटित किए गए हैं। किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में 10 अंकों से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे और लिपिक के पद के लिए कम्प्यूटर एपरीशिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा अनिवार्य होगी।
विद्यालय शिक्षा विभाग में अध्यापक, शैक्षिक निरीक्षक तथा अध्यापक शिक्षक के पदों के लिए आयोग केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ग्रुप बी और ग्रुप सी से सम्बन्धित उम्मीदवारों का चयन करेगा और नामों की सिफारिश करेगा।