अगर आप भी निकालते ATM से हैं कैश, तो जरुर पढ़ लें RBI के ये… नियम

दरअसल, ATM से कटे-फटे नोट निकलने के बाद लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस नोट का क्या करेंगे? क्योंकि बाजार में जिस देंगे वो उसे नहीं लेंगे. ऐसे में परेशान होना लाजिमी है. लेकिन इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कटे-फटे नोट को आसानी से बदल सकते हैं.

RBI का नियम साफ कहता है कि अगर ATM से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. आपको बता दें कि नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है. मिनटों में नोट को बदला जा सकता है.
एटीएम से निकले फटे नोट को आप उस बैंक में ले जाइए, जिस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है. वहां जाकर आपको एक अप्लीकेशन लिखनी होगी. जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जिस जगह से निकाला है उसका नाम मेंशन करना होगा. अप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है, अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी.

आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे आपको तुरंत दूसरे नोट बदलकर दे दिए जाएंगे. अप्रैल 2017 में RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते. सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा.

जुलाई 2016 में RBI ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी शाखाओं पर लागू होता है.

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