अगर देरी से भरेंगे इनकम टैक्स रिर्टन(ITR), तो आपको भरना पड़ेगा Interest...

अगर देरी से भरेंगे इनकम टैक्स रिर्टन(ITR), तो आपको भरना पड़ेगा Interest…

आप निर्धारित तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं कर पाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी मौका है। बस आपको ये आसान सा तरीका अपनाना होगा। लेक‌िन इसके साथ आपको ब्याज भी भरना होगा। अगर देरी से भरेंगे इनकम टैक्स रिर्टन(ITR), तो आपको भरना पड़ेगा Interest...

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इनकम टैक्स ड‌िपार्टमेंट ने पहले पांच अगस्त अंत‌िम त‌िथ‌ि रखी थी। लेक‌िन जो लोग तब तक नहीं भर पाए वे अभी 31 मार्च 2018 तक का समय है। हालांकि, नियम के हिसाब से आपको अपने आईटीआर में टैक्स के साथ 1.5 प्रतिशत माहवार ब्याज देना होगा। 

टैक्स एक्सपर्ट मुकेश सिंह के मुताबिक, अंतिम तिथि पांच अगस्त तक आईटीआर नहीं भर पाने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। वह अब भी आईटीआर भर सकते हैं। अंतर सिर्फ  इतना है कि समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 (1) के तहत आईटीआर फाइल की जाती है।  

जबकि, डेडलाइन बीतने के बाद 139 (4) के तहत रिटर्न दाखिल करना होगा। जब आप तय समय बीतने के बाद आईटीआर फाइल करें तो संबंधित आकलन वर्ष के मुताबिक आईटीआर का सही फ ॉर्म चुनें। फ ॉर्म का निर्धारण कमाई के स्रोत के आधार पर होता है। 

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इनकम टैक्स विभाग हर आकलन वर्ष के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी करता रहता है। अब समय खत्म होने के बाद 31 मार्च 2018 तक का समय है। एडवांस टैक्स या टीडीएस कटने के बाद भी आप पर टैक्स की कुछ रकम बकाया है तो प्रति माह एक प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा।  

अगर आप पर टैक्स बकाया नहीं है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अगर आप डेडलाइन मिस करने के बाद भी बिना जुर्माना दिए आईटीआर फ ाइल करना चाहते हैं तो आपको डेडलाइन के अंदर टैक्स की बकाया राशि चुका देनी चाहिए। खास बात यह है कि आप जो टैक्स चुकाएंगे, उस पर आपको 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज देना होगा। जितना लेट होगा, उतना ब्याज बढ़ जाएगा। 

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