नई दिल्ली: यदि आपको भी नौकरी नहीं मिली है तो 15 कॉलम वाला फार्म भरकर आप भी भत्ता पा सकते हैं। सरकार आपके खाते में पैसा जमा करेगी। वो भी हर महीने।
अभी अभी: बीजेपी ने लिया सबसे बड़ा फैसला, पार्टी से बाहर हुए 21 बड़े नेता

सेल्फ डेक्लरेशन फार्म में अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता 20 से 35 वर्ष के बीच उम्र सीमा सहित रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का विवरण देना होगा। एक साल पहले तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा चुके युवाओं को ही भत्ता मिलेगा।
अभी अभी: भाजपा को लेकर आई सबसे बुरी खबर: मोदी-शाह की उडी नींद, पार्टी में मचा हडकंप

अभ्यर्थी की सभी स्रोतों से आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें पत्नी की आय भी शामिल होगी।
सरकारी सेवा से निष्कासित और अदालत से किसी जुर्म में 48 घंटे या इससे अधिक की सजा पाने वाला अभ्यर्थी भत्ते के लिए अयोग्य होगा। निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के जरिये आय अर्जित करने वाले आवेदक भी बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
अभी अभी: VODAFONE लाया सबसे सस्ता प्लान, उड़ गई जियो वालों की नींद
अभ्यर्थी को हर साल मार्च में सेल्फ डेक्लरेशन फार्म भरना होगा तभी उसे आगे बेरोजगारी भत्ता जारी होगा। कौशल विकास भत्ता पाने वालों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। किसी सरकारी एजेंसी, पब्लिक सेक्टर, निकाय, बोर्ड या कारपोरेशन में काम कर चुके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features