नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से Jaypee group को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने JP ग्रुप को 275 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दी है।
बता दें कि जेपी ग्रुप और फ्लैट खरीदारों के बीच चल रहे केस को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। SC ने जेपी ग्रुप के फ्लैट खरीदारों को समन भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमोटरों और जेपी ग्रुप के स्वतंत्र निदेशक पूर्व अदालत की अनुमति के बिना उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों की कोई संपत्ति नहीं बेच सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप के निदेशकों की संपत्ति सीज कर ली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपी ग्रुप को कहा कि वे 275 करोड़ रुपए जमा करवाएं। ये राशि 31 दिसंबर तक जमा करवानी होगी। आगे की सुनवाई 10 जनवरी, 2018 को की जाएगी।
इस मामले में पिछली सुनवाई 14 नवंबर को हुई थी। तब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट लिमिटेड के सभी गैर संस्थागत निदेशकों को अदालत में खुद पेश होने का निर्देश देते हुए निजी संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा था।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में चित्रा शर्मा की तरफ से जेपी ग्रुप के विभिन्न प्रॉजेक्टों में निवेश करने वाले बायर्स की तरफ से रिट दायर की गई थी। इसी रिट के साथ लगभग 3000 बायर्स ने अपनी रिट भी संलग्न कर दी। यह रिट ट्राइलीगल की तरफ से रामाकांत राय ने दर्ज कराई है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच सुनवाई की। बायर्स की तरफ से दो दिन पहले जेपी ग्रुप के जयप्रकाश असोसिएट्स व अन्य कंपनियों की फरेंसिक ऑडिट की प्रति जमा कराई दी गई है।