आतंकी उमर शेख के मामले में अमेरिका और पाकिस्‍तान में ठनी, जानें क्‍या है इस मामले का भारतीय कनेक्‍शन

पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा पत्रकार डेनियल पर्ल हत्‍याकांड के मुख्‍य आरोपी उमर सईद शेख की रिहाई के फैसले पर अमेरिका ने सख्‍त ऐतराज जताया है। अमेरिकी न्‍याय विभाग ने कहा है कि डैनियल पर्ल की हत्‍या में उमर शेख को बचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्‍याय विभाग ने कहा है कि अहमद उमर सईद के मामले में किसी को हस्‍तक्षेप की अनुमति नहीं है। बता दें कि पाकिस्‍तान की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को ब्रिटिश मूल के अल-कायदा से ताल्लुक रखने वाले कुख्यात आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को रिहा करने का आदेश दिया है, जो 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपी हैं।

व्‍हाइट हाउस ने दी तीखी प्रतिक्रिया

कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल मोंटी विल्किंसन ने कहा हम पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद चिंतित हैं। उन्‍होंने कहा कि उमर सईद शेख अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या का आरोपी है। विल्किंसन ने कहा कि उसको बचाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन पाकिस्‍तानी अदालत के फैसले को खारिज करता है। उन्‍होंने कहा कि अमेरिकी निवासी के खिलाफ हुए जुर्म को बेहद गंभीरता से देखता है। शुक्रवार की तड़के व्‍हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सख्‍त नाराज है। उन्‍होंने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के संवाददाता डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के लिए उमर को जवाबदेह ठहराया जाना चहिए।

उमर पर पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बता दें कि पाकिस्‍तान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ब्रिटिश मूल के अल कायदा से ताल्‍लुक रखने वाले कुख्‍यात आतंकवादी उमर सईद को रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस मुशीर आलम की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने भी डेनियल पर्ल हत्या मामले के आरोपी शेख को रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, पीठ के एक सदस्य ने इस फैसले का विरोध किया है। अदालत ने शेख के सिर से पर्ल की हत्‍या का इल्‍जाम हटाकर उसे सिर्फ अपहरण का दोषी माना है। इसके लिए उसे सात साल की सजा सुनाई। यह सजा वह पहले ही काट चुका है। अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के बावजूद इन्हें जेल में रखा गया था, जिस पर कोर्ट की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चारों ही आरोपियों को तुरंत जेल से बाहर किया जाए। पिछले महीने पाकिस्‍तान हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश दिए थे। समाचार पत्र डॉन की खबर के अनुसार 2002 में डेनियल पर्ल की हत्‍या के मामले में अहमद सईद शेख को दोषी ठहराने के सिंध हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध सरकार की अपील खारिज कर दी थी। उमर सईद शेख को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पिछले महीने सिंध हाईकोर्ट ने डेनियल पर्ल के हत्यारों को रिहा करने का आदेश दिया था।

भारत का मोस्‍ट वॉन्‍टेड आंतकवादी

उमर भारत का भी मोस्‍ट वॉन्‍टेड आतंकवादी है। उसे कंधार हाईजैक कांड में छोड़ा गया था। शेख उन तीन कुख्‍यात आंतकवादियों में शामिल था, जिन्‍हें भारत सरकार ने छोड़ा था। कंघार में हाई जैक हुए प्‍लेन के बाद आतंक‍ियों ने मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ने की मांग की थी।

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