आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत

 आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। विधायक की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि बुधवार को उनके ससुर की मौत हो गई है।

प्रकाश जरवाल डॉक्टर सुसाइड केस में इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इससे पहले अभी हाल में ही एवेन्यू कोर्ट ने विधायक प्रकाश जरवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने आप विधायक की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका के बाद अब विधायक ने अपने ससुर की मौत को आधार बनाते हुए अंतरिम जमानत देने की मांग की है।

प्रकाश जरवाल की तरफ से पेश वकील ने कहा था कि सुसाइड नोट में अलग राइटिंग थी। पुलिस के आरोपों के मुताबिक, अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है। इसलिए विधायक को नियमित जमानत दी दी जाए।

जरवाल के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि आवेदनकर्ता राजनीति से जुड़े हैं और वह मौजूदा समय में विधायक हैं। वे जमानत मिलने पर कहीं भागेंगे नहीं। इस पर विशेष लोक अभियोजक मनीष रावत ने प्रकाश जरवाल पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि मामले की जांच अभी लंबित है इसलिए जमानत नहीं दिया जाना चाहिए।

क्या है पूरा मामला

दक्षिण दिल्ली दुर्गा विहार के रहने वाले एक डॉक्टर ने 18 अप्रैल 2020 को आत्महत्या कर ली थी और इसके लिए प्रकाश जरवाल को जिम्मेदार ठहराया था। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने कहा था कि पानी के टैंकर की सप्लाई के काम में शामिल जारवाल और उनके सहयोगी टैंकर के मालिकों और डॉक्टरों से वसूली करते थे। जारवाल के एक सहयोगी इस मामले में सह-आरोपित हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने डॉक्टर के परिजनों की शिकायत के आधार पर आप विधायक को गिरफ्तार कर लिया था।

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