आयकर विभाग: इन्हें पैन से आधार को जोड़ना जरूरी नहीं

आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार नंबर से जोड़ने की अनिवार्य योजना से कुछ लोगों को छूट दे दी है। छूट पाए लोगों में जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासियों के साथ-साथ विदेशी नागरिक तथा आयकर कानून, 1761 के तहत भारत के लिए अनिवासी व्यक्ति शामिल हैं। गौरतलब है कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर को आधार कार्ड नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर कुछ लोगों को आधार संख्या को पैन से जोड़ने की बाध्यता से छूट दे दी है।
ऐसे व्यक्तियों में असम, जम्मू कश्मीर तथा मेघालय राज्य में रहने वाले, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक अनिवासी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या इससे अधिक की उम्र का हो गया हो और विदेशी नागरिक शामिल हैं।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने पैन को आधार संख्या से जोड़ने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए करदाता को Incometaxindianfileing.gov.in पर शुरू किए गए एक नए लिंक को क्लिक करना होगा।

इस लिंक पर जाने के बाद उसे अपनी पैन और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लिखित नाम को दर्ज करना होगा। इसके बाद आए निर्देशों का पालन करने के बाद पैन से आधार संख्या जुड़ जाएगी। 
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