जनता के पैसे का हवाला देकर कोर्ट ने कहा- ऐसा आदेश देंगे जो मिसाल बनेगा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को देश की अग्रणी बैंक एसबीआई को बगैर पर्याप्त सिक्योरिटी के कई फर्मों को करो़ड़ों रुपये का कर्ज देने के मामले में कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि यह देश की जनता का पैसा है, दोषी बैंक अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कठोर रूख कोर्ट ने कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से 820 करोड़ के कर्ज वसूली के मामले की सुनवाई के दौरान अपनाया।

एसबीआई ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कनिष्क गोल्ड की प्रॉपर्टी जब्ती की ईडी की कार्रवाई को रद्द करने का आग्रह किया है। जब एसबीआई की तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा की याचिका जस्टिस आर. महादेवन के समक्ष सुनवाई के लिए आई तो उन्होंने बैंक के वकील के समक्ष कई सवाल खड़े किए।

घोटाले में लिप्त सभी की गिरफ्तारी का आदेश देंगे
जस्टिस महादेवन ने कहा, ‘वह इस घोटाले में लिप्त सभी अधिकारियों व लोगों की गिरफ्तारी का आदेश देंगे। यह जनता का पैसा है। लोग सिक्योरिटी देने की पेशकश करने के बाद भी शिक्षा व कृषि कर्ज के लिए तरस रहे हैं। मामले में लिप्त बैंक अफसरों को बचाने की कोशिश मत कीजिए। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत कोई भी बच नहीं सकता। हम ऐसा आदेश देंगे जो पूरे देश में मिसाल बनेगा।’

English News

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com