मार्च में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि, उन्होंने संबंधित अथॉरिटी से पूछा है कि वो कब तक राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपाल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई भी नंबर नहीं होता है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर सिर्फ राष्ट्रीय चिह्न (अशोक चिह्न) होता है।

दिल्ली HC का फैसला, राष्ट्रपति समेत इन VVIP की गाड़ियों पर दिखेगी अब नंबर प्लेट

अब भारत के उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों पर भी नंबर प्लेट नजर आएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को ये फैसला सुनाया।मार्च में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि, उन्होंने संबंधित अथॉरिटी से पूछा है कि वो कब तक राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपाल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे।  आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई भी नंबर नहीं होता है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर सिर्फ राष्ट्रीय चिह्न (अशोक चिह्न) होता है।

कोर्ट ने कहा कि, उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। इससे साफ हो गया है कि अब राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों की गाड़ियों पर भी नंबर प्लेट नजर आएगी। इसके अलावा संघ शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गर्वनरों को भी अब अपनी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगाना पड़ेगी।

दिसंबर में एक एनजीओ ने एक याचिका दायर करते हुए ये दावा किया था कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठी शख्सियतों की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंब र के बजाए राष्ट्रीय चिन्ह लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। इससे वो आतंकियों के निशाने पर आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों पर सबसे पहले नजर जाती है।

इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इससे दुर्घटना होने की स्थिति में कार के असली मालिक की पहचान करना भी मुश्किल होता है। इस स्थिति में गाड़ी में नंबर प्लेट का होना जरूरी है।

मार्च में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि, उन्होंने संबंधित अथॉरिटी से पूछा है कि वो कब तक राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपाल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे।

आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई भी नंबर नहीं होता है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर सिर्फ राष्ट्रीय चिह्न (अशोक चिह्न) होता है।

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