पंजाब में नई गाइडलाइन जारी, निजी कंपनियों को वर्क फ्राम होम के निर्देश

पंजाब सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। राज्य सरकार ने निजी दफ्तरों व सर्विस इंडस्ट्री को वर्क फ्राम होम करने को कहा है। राज्य में दुकानें बंद होने का समय शाम को 5 बजे होगा, जबकि नाईट कर्फ्यू सायं 6 बजे से लागू हो जाएगा। यह आदेश आज से ही प्रभावी होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।

इस संबंधी बीते कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल मीटिंग में ये फैसले लिए थे जिनका आज गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने जिला उपायुक्तों को प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। अफसरों को सुनिश्चित करना होगा कि लोग शारीरिक दूरी का पालन करें। मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करें। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर भी कार्रवाई हो।

ये हैं नए निर्देश

  • पंजाब में मल्टीप्लेक्स, मॉल्स आदि सहित सभी दुकानें शाम पांच बजे बंद हो जाएंगी। होम डिलीवरी की अनुमति रात नौ बजे तक रहेगी।
  • सायं 6 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान गैरजरूरी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।
  • शनिवार को सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे से सप्ताह के अंत में कर्फ्यू रहेगा। हालांकि सभी आवश्यक गतिविधियों को छूट दी जाएगी।
  • सेवा उद्योग सहित सभी निजी कार्यालयों को वर्क फ्राम होम करने को कहा गया है।

इन पर प्रतिबंध नहीं

  • दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, फल आदि जैसे आवश्यक सामानों की आपूर्ति करने वाली दुकानें तथा केमिस्ट शॉप खुली रहेगी।
  • निर्माण उद्योग पर भी प्रतिबंध नहीं होगा।
  • जिन फैक्टरियों में 24 घंटे शिफ्टों में काम होता है वह खुले रहेंगे।
  • हवाई यातायात, ट्रेनें, बस यातायात प्रभावित नहीं होगा।

इन पर भी प्रतिबंध नहीं

  • कृषि, खरीद, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा सेवा।
  • ई-कॉमर्स और सभी वस्तुओं की आवाजाही।
  • टीकाकरण शिविर तक पहुंचना
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