अभी-अभी: सभी बैंको ने अपने खाताधारकों को दिया, यह" बड़ा आदेश और ये नियम हुआ लागू...

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New Delhi: आयकर विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लोग अपने बैंक खाते को 30 अप्रैल से पहले आधार से लिंक करवाएं। यह चेतावनी उनके लिए है जिनके खाते जुलाई 2014 से लेकर अगस्त 2015 के बीच खुले हैं। उन्हें अपने खाते के साथ पहचान के कागजातों के अलावा आधार नंबर को लिंक करना होगा ताकि वो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंम्प्लाइंस एक्ट के तहत आ जाए।
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अगर खाताधारक ऐसा नहीं करता है तो बैंक और आर्थिक शाखाओं को अधिकार रहेगा कि वो इस खाते को ब्लॉक कर सके। इसके बाद यूजर तब तक खाते का उपयोग नहीं कर पाएगा जब तक वो पूरी जानकारी नहीं देता है। विभाग ने बैंक और आर्थिक शाखाओं को कहा है कि वो अंतिम तारीख से पहले तक सेल्फ सर्टिफाइड जानकारी को अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। दरअसल भारत और अमेरिका ने जुलाई 2015 में एक टैक्स इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन किया था।
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