महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्य में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की…

महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्य में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की है। जी दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने शॉपिंग मॉल और रेस्तरां, स्पा और जिम आने वाले रविवार यानि 15 अगस्त से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर फिर से खोलने का फैसला सुना दिया है। जी दरअसल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बीते दिनों ही यह घोषणा की थी कि जिम और स्पा को फिर से खोलने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया था कि पूरे स्टाफ का पूरी तरह से टीकाकरण हो। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय ट्रेनों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, आवश्यक श्रमिकों और पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है अनुमति और क्या नहीं?

क्या अनुमति है: महाराष्ट्र सरकार ने 15 अगस्त से 50% क्षमता पर लोकल ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ऐसे में सभी अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक सेवा कर्मियों और कम से कम 14 दिन पहले कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले व्यक्तियों के लिए लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति है। इसी के साथ रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति है। इसके अलावा सभी दुकानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीँ शॉपिंग मॉल्स को पूरी तरह से टीके लगाने वाले कर्मचारियों के साथ रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। इसी के साथ व्यायामशाला, योग केंद्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा को सभी दिनों में रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति मिली है। वहीँ बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, पैरेलल बार, मल्लखंब जैसी इनडोर खेल गतिविधियों को प्रति खेल दो खिलाड़ियों के साथ अनुमति दी जाती है।

क्या अनुमति नहीं है: सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। जन्मदिन समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, प्रचार, रैलियों, विरोध मार्च जैसे बड़े समारोहों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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