केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 4 कालिदास मार्ग को आज छोड़ सकते हैं. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ही सबसे पहले घर खाली करने की बात कही थी. जहां अब खबरे है कि वे आज अपना सरकारी आवास खाली कर सकते हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने राज्य के पूर्व उप मुख़्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के लिए कहा था. जारी नोटिस में कहा गया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री आगामी 15 दिन के भीतर सरकारी बंगले खाली करें. सर्वोच्च न्यायालय ने मई माह की शुरुआत में कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में नहीं रह सकते हैं. उच्चतम न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा था कि अगर किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है तो वह आम आदमी की ही तरह है. इससे पहले उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के भीतर सरकारी बंगले खाली करना होगा. जहां अब हाल ही में हुई सुनवाई में राजनाथ सिंह ने सबसे पहले सरकारी बांग्ला खले करने की बात कही थी.

राजनाथ सिंह आज छोड़ सकते है अपना सरकारी बंगला

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 4 कालिदास मार्ग को आज छोड़ सकते हैं. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ही सबसे पहले घर खाली करने की बात कही थी. जहां अब खबरे है कि वे आज अपना सरकारी आवास खाली कर सकते हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने राज्य के पूर्व उप मुख़्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के लिए कहा था. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 4 कालिदास मार्ग को आज छोड़ सकते हैं. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ही सबसे पहले घर खाली करने की बात कही थी. जहां अब खबरे है कि वे आज अपना सरकारी आवास खाली कर सकते हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने राज्य के पूर्व उप मुख़्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने के लिए कहा था.     जारी नोटिस में कहा गया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री आगामी 15 दिन के भीतर सरकारी बंगले खाली करें. सर्वोच्च न्यायालय ने मई माह की शुरुआत में कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में नहीं रह सकते हैं. उच्चतम न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा था कि अगर किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है तो वह आम आदमी की ही तरह है.      इससे पहले उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के भीतर सरकारी बंगले खाली करना होगा. जहां अब हाल ही में हुई सुनवाई में राजनाथ सिंह ने सबसे पहले सरकारी बांग्ला खले करने की बात कही थी.

जारी नोटिस में कहा गया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री आगामी 15 दिन के भीतर सरकारी बंगले खाली करें. सर्वोच्च न्यायालय ने मई माह की शुरुआत में कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में नहीं रह सकते हैं. उच्चतम न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा था कि अगर किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है तो वह आम आदमी की ही तरह है.  
इससे पहले उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के भीतर सरकारी बंगले खाली करना होगा. जहां अब हाल ही में हुई सुनवाई में राजनाथ सिंह ने सबसे पहले सरकारी बांग्ला खले करने की बात कही थी.

 
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