सरकार ने 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म नोटिफाई किए, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित कर दिये हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से बृहस्पतिवार को एक बयान में बताया गया कि कोविड महामारी संकट को देखते हुए और करदाताओं के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए पिछले साल के आईटीआर (आयकर रिटर्न) फॉर्म की तुलना में कोई जरूरी बदलाव नहीं किए गए हैं। सीबीडीटी के अनुसार आयकर कानून, 1961 में संशोधन के कारण केवल कुछ न्यूनतम बदलाव किए गये हैं।

नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए आयकर नियमों में बदलाव की घोषणा की थी। ये बदलाव कल से यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू ह चुके हैं।

व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न (ITR) दिए जाएंगे। करदाता के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए, पहले से ही आयकर रिटर्न में वेतन आय, टीडीएस, कर भुगतान आदि का विवरण पहले से भरा हुआ है। इस कदम का उद्देश्य रिटर्न दाखिल करने में ढील देना है।

75 की उम्र से ज्यादे वाले बुजुर्ग पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से छूट दी गई है। यह सुविधा केवल उन्हें मिलेगी जिनका आय स्रोत पेंशन व इसपर मिलने वाला ब्याज है।

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