सलमान खान भारत के सबसे कुख्यात वन्यजीव अपराधियों की सूची में शामिल होंगे

सलमान खान भारत के सबसे कुख्यात वन्यजीव अपराधियों की सूची में शामिल होंगे

अभिनेता सलमान खान को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की वेबसाइट पर देश के सबसे कुख्यात वन्यजीव अपराधियों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। डब्ल्यूसीसीबी एक सरकारी निकाय है जो वन्यजीवों के शिकार और इससे संबंधित अपराधों के खिलाफ मुहिम चलाता है। सलमान खान भारत के सबसे कुख्यात वन्यजीव अपराधियों की सूची में शामिल होंगे52 साल के सलमान खान को गुरुवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। सलमान को राजस्थान में 20 साल पहले दो काले हिरण को मारने का दोषी पाया गया है। 

डब्ल्यूसीसीबी की अतिरिक्त निदेशक टोलितमा वर्मा ने कहा, “वन्यजीव अपराध का दोषी ठहराया गया हर व्यक्ति को हमारी वेबसाइट पर दोषियों की सूची में शामिल किया जाता है।” 

सलमान खान का नाम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए जेल में बंद 35 अन्य दोषियों के साथ होगा। इन अपराधियों को बाघों के शिकार और पैंगोलिन स्केल्स और शरीर के अंगों, समुद्री घोड़ा, सांप और अन्य जानवरों की तस्करी का दोषी पाया गया है। 

काला हिरण (एंटेलोप सर्विकापरा) अधिनियम के तहत अनुसूची एक में दर्ज प्रजाति है। भारत में पाया जानेवाला और बांग्लादेश में विलुप्त हो चुके काले हिरण, देश की उन प्रजातियों में से एक है जिनका संरक्षण मूल्य बहुत ज्यादा है। 

यह जानवर आमतौर पर कृष्ण मृग या कृष्णा सार के नाम से जाना जाता है और हिंदू ग्रंथों में भगवान कृष्ण के रथ को खींचने के रूप में इसका जिक्र मिलता है। 

वर्मा ने बताया कि सूची में शामिल 35 अपराधियों में से ज्यादातर हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के रहनेवाले हैं।

एक महिला समेत छह अपराधियों को तमिलनाडु की सीमा के नजदीक कर्नाटक में बिलीगिरि रंगसास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार की कोशिश करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

तीन अन्य लोगों को महाराष्ट्र में अमरावती से तस्करी के लिए दोषी ठहराया गया था जबकि हरियाणा की एक महिला को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाघों का शिकार करने का प्रयास करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

छह अन्य वन्यजीव अपराधियों को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार की कोशिश का दोषी ठहराया गया और उत्तराखंड के हल्द्वानी में सजा सुनाई गई थी। बावरिया समुदाय जनजाति के छह लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में पैंगोलिन स्केल्स और शरीर के हिस्सों की तस्करी के लिए दोषी ठहराया गया था।

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