सावधान: शादी में इन चीज के इस्तेमाल करने पर आप पड़ सकते हैं इस नयी मुसीबत में...

सावधान: शादी में इन चीज के इस्तेमाल करने पर आप पड़ सकते हैं इस नयी मुसीबत में…

शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में अगर शादी वाले घर में इस चीज का इस्तेमाल किया गया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा।सावधान: शादी में इन चीज के इस्तेमाल करने पर आप पड़ सकते हैं इस नयी मुसीबत में...शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन व अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने डिस्पोजल प्लेट, गिलास, दौने के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। 31 मार्च के बाद प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब जुर्माना वसूला जाएगा। 

बृहस्पतिवार को अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में देहरादून शहर में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने प्लेट, गिलास, दौने आदि सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में थोक व्यापारियों, वेडिंग प्वाइंट संचालकों, होटल व्यवसायी, मंदिर व गुरुद्वारा समितियों के प्रबंधकों ने भाग लिया। अपर आयुक्त ने बताया कि शादी समारोह के साथ धार्मिक आयोजन व अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने डिस्पोजेबल प्लेट, गिलास, दौने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।

नगर निगम को यूजर चार्ज न देने वालों पर 10 गुना जुर्माना वसूलने के निर्देश

व्यापारियों ने प्रशासन को 31 मार्च तक डिस्पोजेबल सामग्री को बंद करने का भरोसा दिया। अपर आयुक्त ने सफाई निरीक्षक एवं सुपरवाइजरों को निर्देश दिए कि 31 मार्च 2018 के बाद प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री व 40 माइक्रो से पतले पॉलिथीन की बिक्री व प्रयोग किसी व्यापारी व संस्थान की ओर से किया जाता है, उसे तत्काल जब्त किया जाए।

साथ ही खाली प्लाटों में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जाए। कूड़ा डालने की एवज में नगर निगम को यूजर चार्ज न देने वालों पर 10 गुना जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। जुर्माना न देने पर भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली के नोटिस जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजे जाएंगे। 

नालियों में गोबर डालने पर डेयरी संचालकों पर दर्ज करें मुकदमा
शहर में गोबर को नालियों में डालने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। अपर आयुक्त ने निर्देश दिए कि डेयरी संचालकों का चालान कर कार्रवाई की जाए। आदेशों का उल्लंघन करने वाले डेयरी संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए।  मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि प्लास्टिक, सूखा कूड़ा, मिश्रित व जैविक कूड़ा के लिए अलग-अलग वाहन बनाएं। सभी पर्यावरण मित्रों का कार्य बीट वार आयुक्त कार्यालय को दिया जाए। जो व्यक्ति कूड़े को अलग-अलग कर वाहन तक पहुंचाता है उससे कम से कम यूजर चार्ज लिया जाए। मिश्रित कूड़ा देने वालों से दोगुना यूजर चार्ज लिया जाए। 

English News

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com