सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला, कर्जदारों के बच्‍चों को नहीं मिलेगा स्‍कूल में दाखिला

बीजिंग। कर्ज में डूबे लोगों के लिए अब चीन में रहना आसान नही होगा। चीन की सुप्रीम कोर्ट ने कर्जदारों का सामाजिक बहिष्कार करने का एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब वहां कर्जदार ना तो हवाई सफर कर पाएंगे और ना ही बुलेट ट्रेन की सवारी कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों के पर्सनल आईडी नंबर ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।

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साल 2013 में जारी की गई ब्लैक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चीन में बैंक या सरकारी संस्थाओं से कर्ज लेने वालों की संख्या करीब 70 लाख से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि लोगों को देश की आर्थिक छवि को सुधारने में मदद करनी चाहिए।

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कोर्ट के इस आदेश के बाद चीन के कुल 44 संस्थानों ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके तहत कर्जदारों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी।इस नए आदेश के बाद अब कर्जदारों की हवाई यात्रा पर रोक होगी, उन्‍हें बुलेट ट्रेन में सफर करने की मनाही रहेगी साथ ही उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तथा होटल में रुकना या किराये पर मकान लेने पर भी पाबंदी होगी।

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