हाईकोर्ट नैनीताल ने एसिड अटैक  पीड़िता के पक्ष में आदेश देते हुए राज्य सरकार को दिया ये सक्त आदेश…

हाईकोर्ट नैनीताल ने एसिड अटैक की एक पीड़िता के पक्ष में आदेश देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता को 35 लाख रुपये मुआवजा दे व उसके इलाज का सारा खर्च उठाए। मामले की सुनवाई न्यायाधीश संजय मिश्रा की पीठ में हुई।मामले में राज्य सरकार ने पक्ष रखा कि याची को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बजाय अलग फोरम पर आवेदन देना चाहिए। ऐसे एक प्रकरण में लाभ देने से सभी इस तरह प्रतिपूर्ति चाहेंगे। जवाब में याची की अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी ने कोर्ट से कहा एसिड अटैक पीड़ित को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा जबकि राजनीतिक मामलों में सरकार करोड़ों मुआवजा दे देती है। एसिड अटैक पीड़ित का जीवन कष्ट भरा हो जाता है, जिसकी भरपाई की जानी चाहिए। इन तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने पीड़िता को 35 लाख रुपये मुआवजे के साथ ही उसकी चिकित्सा और सर्जरी पर होने वाले खर्च का भुगतान भी राज्य सरकार को करने के निर्देश दिए हैं। यूएसनगर जिले की निवासी एसिड अटैक पीड़िता गुलनाज ने मुआवजे के लिए 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा था कि प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर उस पर तेजाब से हमला किया गया था। उस वक्त वह कक्षा 12 की नाबालिग छात्रा थी।
English News

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com