आधार कार्ड को 30 नवंबर तक लिंक करा लें, बढ़ सकती है दिक्कतें

यूएएन को आधार से लिंक कराने के लिए समय सीमा खत्म होने वाली है। इसकी अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया गया था। काफी तिथि बदलने के बाद इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर की गई है। यूएएन आधार लिंक आनलाइन प्रक्रिया के तहत ईपीएफ होल्डर के लिए यह काफी काम की खबर हो सकती है। आइए जानते हैं।

कई बार बदली गई है तिथि
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी हो है। लिंक करने की अंतिम तिथि तीन बार बदली गई है। पहले यह तिथि 31 मई 2021 थी, लेकिन उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दी गई। इसके बाद 31 नवंबर को अंतिम तिथि की गई है। यूएएन को आधार से लिंक करने की अंतिम बार आप कल तक ही कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप यूएएन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकती है।

एक दिसंबर से होगी दिक्कत
30 नवंबर को अंतिम तिथि है और अगर इसे कंपलीट नहीं किया गया तो एक दिसंबर 2021 से आपको कई दिक्कतें होंगी। आप अपने वेतन का महीने का हिस्सा ईपीएफ खाते में नहीं डाल सकते हैं। यही नहीं, आप पीएफ से पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पहले यूएन्एन के साथ आधार को लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आप चार तरीके आजमा सकते हैं। एक तो मेंबर सेवा पोर्टल, उमंग ऐप, ईपीएफओ के ई-केवाईसी पर ओटीपी वेरीफिकेशन से और ईपीएफओ के बायोमीट्रिक क्रें डेंशियल के जरिए भी कर सकते हैं।

ऐसे करें लिंक
ईपीएफओ के सदस्य ई-सेवा के माध्यम से यह कर सकते हैं। आप HTTP:// UNIFIEDPORTAL-MEM.EPFINDIA.GOV.IN पर जाकर आप यूएएन नंबर और पासवर्ड डालें और लागइन करें। इसके बाद आप मैनेज टैब में जाकर केवाईसी पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुलते ही केवाईसी पर अपना आधार नंबर और पैन नंबर डालकर आप देखेंगे कि पेंडिंग केवाईसी टैब में अपनी जानकारी डाल सकते हैं। यहां से ईपीएफओ लिंकिंग को अप्रूव करने के बाद आपको आधार कीजानकारी मिलेगी। केवाईसी टैब में आने के बाद आपका आधार ईपीएफ से लिंक हो जाएगा।

GB Singh
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