मृत्युदंड के लिए दी जानी वाली फांसी की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. बता दें कि यह याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा ने दायर की है .जिसमें मृत्युदंड के लिए फांसी को बेहद क्रूर तरीका बताते हुए कोई अन्य विकल्प तलाशने की मांग की गई है.
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उल्लेखनीय है कि इस याचिका में बताया गया है कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी एक्ट में मृत्युदंड के दो विकल्प हैं. फांसी या गोली मारना, जबकि आईपीसी और सीआरपीसी में सिर्फ फांसी का प्रावधान है. वहां जजों को विवेकाधिकार है, जबकि यहां नहीं है. अलग-अलग कानूनों में अलग अलग व्यवस्था भेदभाव और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.इसलिए फांसी की सजा के बदले कोई अन्य तरीका अपनाया जाए. याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 354(5) को रद्द करने की मांग की है.
बता दें कि याचिकाकर्ता ने इसके लिए विदेशो में मृत्यु दंड का उल्लेख कर कहा कि अमेरिका के 35 राज्यों में मृत्युदंड में फांसी को खत्म कर उसकी जगह गोली मारने या इलेक्ट्रिक चेयर का तरीका अपनाया जाता है.जबकि अपने यहां फांसी का.यह तरीका बहुत क्रूर है. अतः इसे बदला जाना चाहिए.
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