MP: राज्य में आधे से ज्यादा लाइसेंस वाले हथियार 'गैर कानूनी'

MP: राज्य में आधे से ज्यादा लाइसेंस वाले हथियार ‘गैर कानूनी’

मध्यप्रदेश में आधे से ज्यादा लाइसेंस वाले हथियार गैर-कानून घोषित होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने हथियारों के लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एक निर्देश जारी किया था, जिसकी समय अवधि अब खत्म हो चुकी है, जिस वजह से राज्य के लगभग 50 फीसदी हथियार गैर-कानून घोषित हो जाएंगे। MP: राज्य में आधे से ज्यादा लाइसेंस वाले हथियार 'गैर कानूनी'अभी-अभी: UN में सुषमा के बयान पर बोले राहुल- कांग्रेस की उपलब्धियां स्वीकारने के लिए शुक्रिया

दरअसल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) एक तरह का नंबर जो केंद्र सरकार की ओर से हथियारों के लिए जारी किया जाता है। इन नंबर के जरिए, हथियार खरीदने वाले व्यक्ति का पूरा ब्योरा सिर्फ एक क्लिक में मिल जाता है। 

बता दें कि मध्यप्रदेश में लगभग 2.40 लाख हथियारों के लिए यूआईएन नंबर जारी किया गया है। लाइसेंस रिन्यू होने की तारीख निकल जाने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर और समय मांगा है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 6 महिनों का समय मांगा है।

अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है। बता दें कि सरकार ने 2015 में देशभर में यूआईएन रिन्यू करने का अभियान चलाया था, जिसे 31 मार्च 2016 तक पूरा करना था। हालांकि देरी होने पर सरकार ने सभी राज्यों को 31 मार्च 2017 का समय दिया था। 

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