याचिका करीब छह माह से ज्यादा पुरानी है। याचिका में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी व डायरेक्टर संजय मशरूवाला को भी पक्ष बनाया गया है। दो माह पहले रिलांयस के अधिकारियों ने अपने वकील के माध्यम से पत्र देकर अंबानी को इस केस से उन्हें हटाने का निवेदन किया था। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रिलायंस कंपनी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और मुकेश अंबानी व संजय मशरूवाला को अदालत में अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश जारी कर दिया। मामले की सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी। ध्यान रहे कि गत वर्ष इस मोबाइल टावर को लेकर शहर में प्रदर्शन हुआ था। बावजूद इसके टावर नहीं हटाया गया। उसी के विरोध में पीडि़त ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Reliance JIO के मालिक मुकेश अंबानी को मोहाली कोर्ट में पेश होने का आदेश

जिला अदालत ने रिलांयस जिओ के चेयरमैन मुकेश अंबानी को 16 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अंबानी के साथ साथ कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को भी पेश होना होगा। अदालत ने यह आदेश एक मोबाइल टॉवर लगाने के मामले में दिया है। बताया जाता है कि रिलायंस के वकील आज इस मामले में मुकेश अंबानी को पेशी से छूट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।याचिका करीब छह माह से ज्यादा पुरानी है। याचिका में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी व डायरेक्टर संजय मशरूवाला को भी पक्ष बनाया गया है। दो माह पहले रिलांयस के अधिकारियों ने अपने वकील के माध्यम से पत्र देकर अंबानी को इस केस से उन्हें हटाने का निवेदन किया था।  बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रिलायंस कंपनी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और मुकेश अंबानी व संजय मशरूवाला को अदालत में अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश जारी कर दिया। मामले की सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी। ध्यान रहे कि गत वर्ष इस मोबाइल टावर को लेकर शहर में प्रदर्शन हुआ था। बावजूद इसके टावर नहीं हटाया गया। उसी के विरोध में पीडि़त ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मोहाली के सेक्टर 71 निवासी गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने मुकेश अंबानी आैर रिलायंस कंपनी के कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। सैनी ने जिला अदालत में 71 सेक्टर के ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के स्पो‌र्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक मोबाइल टावर को हटाने के लिए याचिका दायर की थी।

याचिका करीब छह माह से ज्यादा पुरानी है। याचिका में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी व डायरेक्टर संजय मशरूवाला को भी पक्ष बनाया गया है। दो माह पहले रिलांयस के अधिकारियों ने अपने वकील के माध्यम से पत्र देकर अंबानी को इस केस से उन्हें हटाने का निवेदन किया था।

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रिलायंस कंपनी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और मुकेश अंबानी व संजय मशरूवाला को अदालत में अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश जारी कर दिया। मामले की सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी। ध्यान रहे कि गत वर्ष इस मोबाइल टावर को लेकर शहर में प्रदर्शन हुआ था। बावजूद इसके टावर नहीं हटाया गया। उसी के विरोध में पीडि़त ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

 
 
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