सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया फैसला वापस आपको बता दें कि SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर कहा, 'अदालत के बाहर क्या हो रहा है इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है.' भारत बंद के दौरान हुई थी हिंसा बता दें कि सोमवार को दलित संगठनों ने SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ भारत बंद बुलाया था. इस दौरान देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि हज़ारों-करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था. इस मामले में कई राज्यों की पुलिस ने हज़ारों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

SC/ST एक्ट: ग्वालियर में कर्फ्यू में मिली ढील, भिंड-मुरैना में अभी भी जारी

SC/ST एक्ट में बदलाव के बाद 2 अप्रैल को दलित समुदाय द्वारा जो भारत बंद बुलाया गया था, उसमें काफी हिंसा हुई. अभी दो दिन बाद भी इस हिंसा का असर देश के कई हिस्सों में दिख रहा है. बुधवार को मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के महाराजपुर थाने इलाके में कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है. इसके अलावा वहां पर इंटरनेट सर्विस भी दोबारा चालू कर दी गई है.सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया फैसला वापस आपको बता दें कि SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर कहा, 'अदालत के बाहर क्या हो रहा है इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है.' भारत बंद के दौरान हुई थी हिंसा बता दें कि सोमवार को दलित संगठनों ने SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ भारत बंद बुलाया था. इस दौरान देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि हज़ारों-करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था. इस मामले में कई राज्यों की पुलिस ने हज़ारों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

पिछले 24 घंटे में ग्वालियर में कोई बड़ी घटना की खबर नहीं है. इसके अलावा ग्वालियर में कुछ जगह कर्फ्यू में ढील दी गई है, वहीं इंटरनेट की सुविधा को दोबारा शुरू किया गया है. इसके अलावा भिंड में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं इंटरनेट अभी भी बंद है.

भिंड के अलावा मुरैना में भी कर्फ्यू लगा हुआ है. सुबह 11 बजे स्थिति का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा. हालांकि, सागर और बालाघाट जैसे इलाकों में अभी भी धारा 144 लागू है. आपको बता दें कि भिंड में 70 ज्ञात और 3400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन कस्बे में 5,000 लोगों की उग्र भीड़ द्वारा वर्तमान भाजपा विधायक और एक पूर्व विधायक के घरों में आग लगाने और अन्य स्थानों पर आगजनी एवं पत्थरबाजी की घटना के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया.

राजस्थान के 7-8 जिलों में अभी भी धारा 144 लगी हुई है, वहीं इन सभी जिलों में इंटरनेट की सुविधा भी बंद है. जिन इलाकों में तनाव बरकरार है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है. वहीं अलवर में सीआरपीएफ की कंपनियों को तैनात किया गया है. मंगलवार की घटना के बाद हिंडौन में बीएसएफ ने फ्लैग मार्च किया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया फैसला वापस

आपको बता दें कि SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर कहा, ‘अदालत के बाहर क्या हो रहा है इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है.’

भारत बंद के दौरान हुई थी हिंसा

बता दें कि सोमवार को दलित संगठनों ने SC/ST एक्ट में हुए बदलावों के खिलाफ भारत बंद बुलाया था. इस दौरान देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. इन प्रदर्शनों में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि हज़ारों-करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था. इस मामले में कई राज्यों की पुलिस ने हज़ारों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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