केंद्र की ओर से दी गई नई डि़जिटल गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म, सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई नई डि़जिटल गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। दरअसल कल यानी 25 मई को केंद्र सरकार की इंटरनेट मीडिया की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने की डेडलाइन समाप्त हो गई है। ऐसे में अब केंद्र सरकार की नई इंटरमीडियरी गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियों गूगल और फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि वे नये आईटी नियमों के अनुपालन के लिये कदम उठा रही हैं. सोशल मीडिया कंपनियों के लिये नये आईटी नियम के प्रभाव में आने के कुछ घंटों पहले कंपनियों ने यह बात कही। आइए जानते हैं किस कंपनी ने क्या कहा..

फेसबुक राजी, ट्विटर ने मांगा समय

इस गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से पहले इंटरनेट मीडिया के सबसे बड़े खिलाड़ी फेसबुक ने अपने बयान में कहा है कि वह सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करती है और इसे लागू करने को लेकर काम कर ही है। फेसबुक ने ये भी कहा है कि नई गाइडलाइन को लागू करने को लेकर उसकी सरकार के साथ चर्चा भी चल रही है। दूसरी तरफ माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर(Twitter) ने केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए छह महीने का समय मांगा है। भारतीय ट्विटर कहे जाने वाले Koo App ने सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है।

व्हाट्सएप ने किया दिल्ली हाइकोर्ट का रुख

व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के हालिया आईटी नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस नए नियम में व्हाट्सएप पर भेजे गए विशेष संदेशों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए संदेश सेवाओं की आवश्यकता होगी। व्हाट्सएप ने दिल्ली में भारत सरकार के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की है, जो बुधवार को लागू होने वाले नियमों को अ वरुद्ध करने की मांग कर रही है।

सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई !

इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। केंद्र सरकार ने इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था. लेकिन Koo App के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने इसे लागू नहीं किया है। ऐसे में नई गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें उन्हें भारत में बैन किया जा सकता है। हालांकि, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है।

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में क्या है ?

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अप्वाइंट करना होगा, जो भारत में होगा। इस अधिकारी को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा।

इसके अलावा नई गाइडलाइन के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी देनी होगी। यही नहीं किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया और इसकी क्या वजह थी, इसके बारे में भी बताना होगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, जो कंपनी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए।

 

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