उत्तर प्रदेश के मेरठ की सिवालखास सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र सतवई के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। स्पेशल सीजीएम कोर्ट ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट बीते 28 अगस्त को जारी किया है।
इस आदेश के चलते विधायक को 20 सितंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। ऐसा नहीं करने पर बीजेपी विधायक को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है।
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मिली जानकारी के मुताबिक, मामला थाना जानी का बताया जा रहा है। कोर्ट में दायर इस मामले के अनुसार, पवन कुमार नाम के छात्र की दसवीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान पिटाई कर दी गई थी। चौधरी इलम सिंह जेवीपी इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य जितेंद्र सतवई जो अब विधायक हैं उनका इसमें पूरा हाथ था। मामला 3 मार्च 2014 का है। इसी बात तो लेकर छात्र ने 2014 में धारा 323, 504 और 506 के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
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इस पर कोर्ट की ओर से समन की तामील होने के बाद भी विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। अधिवक्ता अमरदीप ने बताया कि विधायक जितेंद्र पर समन की कार्रवाई एसएसपी मेरठ के माध्यम से भी कराई गई थी, जिसके बाद कोर्ट में तारीख पर गैर हाजिर होने पर कोर्ट में जमानती वारंट भी जारी किया था। लेकिन एक बार फिर 28 अगस्त को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में केस दायर करने वाले छात्र का आरोप है कि उसको विधायक के गुर्गे लगातार केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं।
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