इनकम टैक्स रिटर्न जुलाई के बाद भरेंगे तो पड़ेगा जुर्माना, जानिए

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए हर बार तारीख को बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार अंतिम तिथि को बढ़ाने को लेकर ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। हालांकि अभी यह तारीख जुलाई ही है। लेकिन हो सकता है यह आगे बढ़ जाए। इससे पहले 31 जुलाई को ही अंतिम तारीख मान कर चलना होगा। इस दौरान आईटीआर फाइल न भरने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।

15 जून से शुरू हुआ आईटीआर फाइल करने की तिथि
इनकम टैक्स भरने के लिए 15 जून से शुरू किया गया  है। इनकम टैक्स के लिए कहा जाता है कि यह वे भरते हैं जो इसके दायरे में आते हैं यानी ज्यादा कमाने वाले लोग। लेकिन इनकम टैक्स में दायरे में न आने वाले लोगों को भी यह भरना चाहिए। इससे उनको आगे चलकर काफी सहायता मिलती है। जुलाई की अंतिम तारीख इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख है। 31 जुलाई तक 2021-22 एसेसमेंट ईयर और 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।

कैसे भरें आइटीआर
इनकम टैक्स भरने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी दफ्तर में हैं वहां से आपको फार्म 16 मिल चुका होगा औ अब इसी से आप इनकम टैक्स भर सकते हैं। अगर अंतिम तिथि से पहले नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही नहीं जब एक साथ टैक्सपेयर ई-फाइलिंग के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलते हैं तो इससे लोड भी बढ़ता है। लोड बढ़ने से काफी दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए लास्ट तिथि से पहले जमा नहीं करते हैं आइटीआर तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234ए और अंडर सेक्शन 234एफ के तहत जुर्माना और ब्याज भी देना पड़ सकता है। बता दें कि आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, आडिट के लिए 31 अक्तूबर और टीपी रिपोर्ट के लिए 30 नवंबर अंतिम तिथि है।

GB Singh

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