अब ग्रेजुटी के लिए नहीं होगा 5 साल इंतजार, एक साल में मिलेगा पैसा

     निजी क्षेत्र में नौकरी करने और बदलने वालों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। सरकार जो नया लेबर कानून लाने जा रही है उसमें ग्रेज्युटी के नियमों में कुछ राहत दी गई है। अभी तक कर्मचारियों को जहां पांच साल नौकरी करने के बाद ही संस्थान से ग्रेज्युटी मिलती थी, वहीं अब यह नियम हटाकर इसे एक साल करने की पूरी संभावना है। इससे अब नौकरी करने के एक साल बाद ही संस्थान में कर्मचारी ग्रेज्युटी का हकदार हो जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या है यह बदलाव।

लेबर कोड में नया नियम
केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही नया लेबर कोड लागू कर दिया जाएगा। यह इसी साल लागू होना था लेकिन कुछ कारणों से रोक दिया गया है। अब सभी  राज्यों से कोड को लेकर सहमति भी आ गई है। इसके बारे में श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली की ओर से लोकसभा में जानकारी दी गई है। जल्द ही सरकार इसे लागू कर सकती है। इस कोड में न केवल काम के घंटे तय किए गए हैं बल्कि सैलरी ब्रेकअप में परिवर्तन की बात भी कही गई है। इसके अलावा छुट्टियों में भी बदलाव होगा।

ग्रेज्युटी को लेकर नियम
ग्रेज्युटी को लेकर पहले नियम काफी कड़ा था। संस्थान की ओर से 5 साल करने के बाद ही ग्रेज्युटी मिलती थी, और अगर इससे पहले आपने संस्थान छोड़ा तो ग्रेज्युटी का पैसा नहीं मिलता था। जबकि इसका पैसा आपके वेतन से ही कटता है। अब नए लेबर कानून में कहा गया है कि एक साल तक किसी संस्थान में काम करने पर कर्मचारी ग्रेज्युटी का हकदार होगा। एक साल बाद काम छोड़ने पर उसे अदायगी होगी। ग्रेज्युटी का कैल्कुलेशन आपकी उस महीने के वेतन के हिसाब से होता है। अगर किसी ने 10 साल काम किया और उसके खाते में आखिरी महीने में 40 हजार रुपए वेतन आया तो उसकी बेसिक वेतन 15 हजार रुपए में छह हजार डीए होगा। यानी 21 हजार के हिसाब से जोड़ा जाएगा। ग्रेज्युटी में 26 दिन को जोड़ते हैं। इसके बाद उसके कुल साल में गुणा करके ग्रेज्युटी का भुगतान होता है। यह कोड में दिया गया है।

GB Singh
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