म्युचुअल फंड में न हो पाए धोखा, इसलिए जानिए यह नियम

म्युचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए सेबी की ओर से नया नियम लागू किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में होने वाले धोखाधड़ी  पर लगाम लग सकेगा। फंड में आए दिन आने वाली शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। भारतयी प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी सेबी ने म्युचुअल फंड के लेनदेन से संबंधित मामलों में नया निर्देश जारी किया है। इससे काफी हद तक सुरक्षा बनी रहेगी। आइए जानते हैं क्या कहता है यह नियम।

क्या कहता है नया नियम
म्युचुअल फंड के लिए लागू किया गया सेबी का नियम काफी साफ है। यह अक्तूबर में पिछले साल लागू किया गया था। इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि म्युचुअल फंड में अगर किस भी तरह का लेनदेन होता है जिसमें शेयर ब्रोकर और क्लियरिंग सदस्य फंड के लेनदेन के लिए खुद के नाम पर अगर कोई भुगतान जारी हुआ है तो उसे स्वीकार नहीं करना है। क्लियरिंग कारपोरेशन के वे सदस्य जो सेबी से मान्यता प्राप्त हैं वे भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।

क्या पड़ेगा असर
जानकारी के मुताबिक, यह नियम निवेशकों को काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इससे धोखे की आशंका कम होगी। समाशोधन नियम की ओर से यह तय होगा कि भुगतान स्वीकार करने वाला गड़बड़ी से सुरक्षा सुनिश्चित करे यह उसकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही निवेशक की किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान भी करना होगा। यह आनलाइन वालों के लिए भी है। एक मई से स्विंग प्राइसिंग मैकेनिज्म भी सेबी की ओर से लागू होगा। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि निवेशक बिगड़े माहौल में पूरा पैसा न निकालें।  

GB Singh

English News

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com