TRP घोटाला मामले में रिपब्लिक मीडिया समूह को झटका, SCने कहा- पहले हाई कोर्ट जाइए

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को रिपब्लिक मीडिया समूह से मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (TRP) घोटाला मामले में बम्बई हाई कोर्ट में याचिका लगाने के लिए कहा है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट, कोरोना महामारी के दौरान भी काम करता रहा है और मीडिया समूह को उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसका दफ्तर वर्ली में है।

मीडिया हाउस के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने जारी जांच को लेकर संशय जाहिर करते हुए कहा है कि, ”हाल के दिनो में आयुक्तों के इंटरव्यू देने का चलन देखा जा रहा है।” मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले को लेकर एक मामला दर्ज किया है और जांच के लिए रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी एस सुंदरम को समन भेजा है। पुलिस ने ‘फक्त मराठी’ और ‘बॉक्स सिनेमा’ के मालिकों को पहले ही अरेस्ट कर लिया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मालिकाना हक वाले आर्ग आउटलाइयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत में यह याचिका दाखिल की है।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, कुछ चैनल्‍स सिस्‍टम में सेंध लगाकर रेटिंग्‍स में हेराफेरी कर रहे थे। जिन घरों में TRP के मीटर लगे होते थे, उन्‍हें पैसे देकर अपना चैनल ऑन करके छोड़ने के लिए कहा जाता था। इससे BARC की वीकली रेटिंग्‍स पर काफी असर पड़ता था। हालांकि जिन चैनल्‍स का नाम इसमें आया, उन्‍होंने ऐसा कुछ करने की बात को साफ ख़ारिज करते हुए पुलिस पर उन्‍हें फंसाने का आरोप लगाया है।

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